एन आई एन
पिथौरागढ़। झूलाघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला से छेड़छाड़ करने वाले को न्यायालय ने एक वर्ष के कारावास और ₹1000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस मीडिया सेल के मुताबिक अभियुक्त सुरेश प्रसाद ने गधेरे में कपड़े धोने गई एक महिला के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया और उसका मंगलसूत्र तोड़ दिया। महिला की पुत्री के चिल्लाने पर आसपास के लोगों ने अभियुक्त को भगाया। मामले की विवेचना कर सिविल जज सीनियर डिवीजन आरती सरोहा की अदालत में प्रस्तुत किया गया। उन्होंने आज इस मामले में सुरेश प्रसाद को दोषी पाते हुए 1 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1000 अर्थ दंड की सजा सुनाई। अभियुक्त को अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। इस मामले में पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा ने की।

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