एन आई एन
पिथौरागढ़। समान नागरिक संहिता नियमावली के तहत जिले के उन कर्मचारियों अधिकारियों को अपना विवाह पंजीकरण अनिवार्य रूप से करना होगा। जिनका विवाह 26 मार्च 2010 के बाद हुआ है। इससे पूर्व विवाहित अधिकारी कर्मचारी ऐच्छिक रूप से पंजीकरण करवा सकते हैं। जिलाधिकारी ने आज इस संबंध में समस्त निबंधक, उपनिबंधकों को निर्देश देते हुए कहा है कि समान नागरिक संहिता हेतु उपलब्ध कराए गए लॉगिन पासवर्ड तथा अन्य सूचना किसी भी माध्यम से साझा न किये जाए। ऐसा कोई मामला आता है तो संबंधित निबंधक, उप निबंधक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। उन्होंने पंजीकरण संबंधी सूचना नोडल अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं।

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