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पिथौरागढ़। थल क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिक स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले चंद्रवल्लभ भट्ट को विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने पांच वर्ष के कठोर कारावास और ₹10000 अर्थ दंड की सजा सुनाई है। चंद्रवल्लभ को दो अन्य धाराओं में भी दंडित किया गया है। न्यायालय ने पीड़िता को ₹400000 का प्रतिकर दिए जाने के आदेश दिए हैं। प्रतिकर 30 दिन के भीतर देना होगा। घटना 2 मार्च 2024 को हुई थी। इस मामले में पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पंत और सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रेम भंडारी ने की।