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पिथौरागढ़। पांच वर्ष पूर्व अल्टो कार से सात पेटी खुकरी सिगरेट के साथ पकड़े गए एक व्यक्ति को न्यायालय ने एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में दूसरे आरोपी पर न्यायालय में आरोप साबित नहीं हुए।सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश कुमार वर्मा के मुताबिक 4 दिसंबर 2019 को वड्डा पुलिस चौकी से पहले पुलिस ने एक कार को रोकने का प्रयास किया, कार चालक ने तेजी से कार चलाते हुए एक पुलिसकर्मी को चोटिल कर दिया और कार लेकर आगे बढ़ गया। वड्डा चौकी से कुछ आगे पुलिस ने कार को रोक लिया। कार में झूलाघाट के कानडी गांव निवासी भगवान सिंह और झूलाघाट निवासी संजीव जोशी सवार थे कार से सात पेटी अवैध खुकरी बरामद हुई पुलिस ने इस मामले में कस्टम अधिनियम और लापरवाही से गाड़ी चलाकर पुलिसकर्मियों को भयभीत करने का मामला पंजीकृत किया। धारा 112, धारा 279 और धारा 332 के तहत मामले की विवेचना कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। सिविल जज सीनियर डिवीजन आरती सरोहा ने शुक्रवार को मामले के सभी पक्षों को सुनने के बाद संजीव जोशी को दोष मुक्त कर दिया। उस पर लगे आरोप साबित नहीं हो पाए जबकि दूसरे अभियुक्त भगवान सिंह को धारा 112 कस्टम अधिनियम में दोष मुक्त किया गया और धारा 332 के तहत उसे एक वर्ष के कारावास और धारा 279 के तहत 6 माह कारावास की सजा सुनाई गई।