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पिथौरागढ़। जिला मुख्यालय के नजदीकी ओडमाथा गांव में 8 फरवरी 2023 को एक 80 वर्षीय वृद्धा से दुराचार करने वाले अभियुक्त मुकेश सिंह बिष्ट पर न्यायालय में आरोप साबित हो गए है। जिला सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने इसे बेहद घिनौना कृत्य मानते हुए अभियुक्त मुकेश सिंह बिष्ट को धारा 376 के तहत आजीवन कारावास और ₹50000 अर्थदंड की सजा ,धारा 450 के तहत उसे 10 वर्ष के कारावास ₹20000 की सजा दी गई। धारा 323 के तहत भी उसे दंडित किया गया है। इस मामले में पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पंत ने की।

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