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पिथौरागढ़। नगर के सरस्वती विहार कॉलोनी में अक्टूबर 2019 में अपनी पत्नी सुनीता देवी की हत्या करने वाले हरीश सिंह को जिला सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने आजन्म कारावास की सजा सुनाई है। हरीश सिंह पर 50000 का अर्थ दंड भी लगाया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पंत ने बताया कि सुनीता देवी का शव सरस्वती विहार कॉलोनी की एक गली में पड़ा हुआ मिला था। मृतका की बहन की रिपोर्ट पर हत्या का मुकदमा पंजीकृत करने के बाद मामला सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया था। जिला सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने हरीश सिंह को दोषी मानते हुए आजन्म कारावास की सजा सुनाई। उसे धारा 201 के तहत भी दंडित किया गया है।

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