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पिथौरागढ़। डीडीहाट तहसील की उडमा क्षेत्र में एक महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने महिला के पति कुशल सिंह और जेठ जीवन सिंह को पांच-पांच वर्ष के कठोर करावास और 50-50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोनों को दूसरी धाराओं में भी सजा दी गई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रेम सिंह भंडारी के मुताबिक जुलाई 2020 में मृतक महिला के परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी बेटी भागीरथी देवी को उसके पति कुशल सिंह और जेठ जीवन सिंह प्रताड़ित करते थे। इस प्रताडना से तंग आकर उसने अपनी दूधमुंही बेटी के संग आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना के बाद मामला न्यायालय के समक्ष पेश किया। जिला सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद कुशल सिंह और जीवन सिंह को दोषी पाया और दोनों को धारा 306 के तहत 5 वर्ष के कठोर कर आवास और ₹50000 अर्थदंड की सजा सुनाई धारा 498 ए में भी दोनों को सजा दी गई है । सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।