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पिथौरागढ़। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से दायर किए गए वाद में सुनवाई करते हुए न्याय निर्णायक अधिकारी डॉ. एसके बरनवाल ने खाद्य कारोबारी, सुपर स्टाकिस्ट पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। डीओ खाद्य संरक्षा आरके शर्मा ने बताया कि 30 जुलाई 2020 को संदेह के आधार पर डीडीहाट के मै. गौरव ट्रेडिंग कंपनी से पैक्ड पतंजलि हनी का नमूना जांच के लिए संग्रहित कर राजकीय खाद्य जांच प्रयोगशाल रुद्रपुर भेजा गया। जांच में नमूना अधोमानक पाया गया। कारोबारी पर 40 हजार और सुपर स्टॉकिस्ट पर मैसर्स कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर पीरुमदारा रामनगर पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

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