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पिथौरागढ़। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पत्नी की हत्या के आरोप में पति को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर ₹50000 का अर्थ दंड भी लगाया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पंत ने बताया कि वर्ष 2019 में एक महिला का गोमती देवी का शव चमाली रोड में एक कलमठ में पड़ा हुआ मिला था। पुलिस ने मामले की छानबीन कर इस मामले में महिला के पति दिनेश बहादुर सिंह के खिलाफ धारा 302, 201, 404 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था। उन्होंने बताया कि जिला सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने सोमवार को इस मामले में अपना निर्णय सुनाया। उन्होंने दिनेश बहादुर सिंह को दोषी मानते हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और ₹50000 अर्थ दंड की सजा सुनाई। अभियुक्त को धारा 201 और 404 के तहत भी सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।