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पिथौरागढ़। अप्रैल 2021 में नाचनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत घर में घुसकर एक मुक बधिर युवती से दुराचार करने वाले मजदूर छत्र सिंह बिष्ट पर आरोप साबित हो गए। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पंत ने बताया कि जिला सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने शनिवार को इस मामले में अपना निर्णय सुनाया। उन्होंने छत्र सिंह बिष्ट को आरोपी पाते हुए आजन्म कारावास और ₹50000 अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को 5 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की रकम अदा किए जाने पर पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।