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पिथौरागढ़ विशेष सत्र न्यायालय ने अपने रिश्ते की भतीजी से दुराचार कर उसका गर्भपात करने वाले चाचा को 20 वर्ष के कठोर कारावास और ₹50000 अर्थ दंड की सजा सुनाई है। मामला डीडीहाट तहसील के एक गांव का है जहां एक नाबालिक अपने दादा-दादी के साथ रहती थी गांव में ही रिश्ते के चाचा चंदन कुमार ने नाबालिक के साथ दुराचार किया और उसका गर्भपात कराया। इस मामले की रिपोर्ट जून 2022 में दर्ज कराई गई थी। विवेचना के बाद मामला न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पंत ने बताया कि विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने शुक्रवार को सभी पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में अपना निर्णय दिया। उन्होंने चंदन कुमार को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और ₹50000 अर्थदंड की सजा सुनाई। उसे दो अन्य धाराओं में भी दंडित किया गया है।

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