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पिथौरागढ़। अपर जिलाधिकारी, उप निर्वाचन अधिकारी डाॅ. शिवकुमार बरनवाल नेबताया की भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से एक जून को शाम 6ः30 बजे के बीच किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के परिणाम के प्रकाशन व प्रचार प्रसार करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही इस दौरान कोई भी व्यक्ति मत सर्वेक्षण के परिणाम का प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन, प्रसारण नहीं करवा सकेगा। उक्त अवधि के दौरान एग्जिट पोल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।

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