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पिथौरागढ़। सहकारी बैंक में लाखों रुपए का गबन करने वाले कृष्ण कुमार बोरा की अपील सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने खारिज कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पंत ने बताया कि सत्र न्यायाधीश ने कृष्ण कुमार को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 3 वर्ष के कारावास और ₹25000 अर्थदंड सहित विभिन्न सजाओं को बरकरार रखा है। कृष्ण कुमार ने सहकारी बैंक में वेतन बिलो में गड़बड़ी कर लाखों रुपए का गबन किया था।

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