न्यूज़ इंडो नेपाल
पिथौरागढ़। खाद्य संरक्षा विभाग पिथौरागढ़ द्वारा न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में दायर वादों में से दो वादों का निस्तारण कर दिया है जिसमें खाद्य विक्रेताओं पर कुल 30,000 रुपये का जुर्माना आरोपित किया गया है। पहले मामले में वल्दिया डेयरी के पनीर का नमूना जांच रिपोर्ट में अधोमानक पाया गया था। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा तीन अगस्त को सम्बन्धित खाद्य विक्रेता पर मुकदमा दर्ज कराया गया जिसमें न्यायालय अपर जिलाधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता पर 15,000 रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया है। दूसरे मामले में खड़ायत मिल्क होम के गाय के दूध का नमूना अधोमानक पाये जाने पर गया उस पर भी 15,000 रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।