न्यूज़ इंडो नेपाल
पिथौरागढ़। जुलाई 2016 में रोडवेज स्टेशन के समीप स्कूटी पर सवार दो लोगों और एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट और हाथापाई के मामले में न्यायालय ने अभियुक्तों को दो वर्ष के कठोर कारावास और ₹1000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पंत के मुताबिक जुलाई 2016 में रोडवेज स्टेशन के समीप अल्टो कार में सवार महेंद्र सिंह चमाली और वीरेंद्र कुमार ने अचानक कार का दरवाजा खोला जिससे पीछे से आ रही एक स्कूटी में सवार दो लोग टकराकर गिर गये, कार सवारों ने बाहर उतरकर स्कूटी सवारों से मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिसकर्मी हरीश लटवाल मौके पर पहुंचे उन्होंने दोनों को समझाने की कोशिश की। दोनों ने पुलिसकर्मी के साथ ही हाथापाई शुरु कर दी और उनकी वर्दी फाड़ दी। इस मामले में महेंद्र सिंह चमाली और वीरेंद्र कुमार के खिलाफ 504 506 322 और 186 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की गई। विवेचना के बाद मामला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिला सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने शुक्रवार को मामले से जुड़ी सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला दिया। अभियुक्तों पर लगाई गई धारा 504 और 506 का दोष न्यायालय में साबित नहीं हो सका जिस पर उन्हें दोष मुक्त किया गया। धारा 322 के तहत दोनों को दो वर्ष के कठोर कारावास और ₹1000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 15 दिन की सजा काटनी होगी। धारा 186 में दोनों को तीन तीन माह के कारावास और ₹500 अर्थदंड की सजा दी गई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत और सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रेम भंडारी ने की।