एन आई एन
उत्तराखंड। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आगामी आदेश तक चुनाव से जुड़ी कोई भी कार्यवाही आगे न बढ़ाई जाए। यह फैसला आरक्षण प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई के दौरान आया है। गौरतलब है कि हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के 12 जिलों में पंचायत चुनाव की घोषणा की जा चुकी थी, और नामांकन प्रक्रिया 25 जून से शुरू होने जा रही थी। लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूरी चुनाव प्रक्रिया ठप हो गई है।

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