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पिथौरागढ़। वर्ष 2017 में नगर क्षेत्र में चरस के साथ पकड़े गए सोनू भट्ट निवासी मरसोली पर लगे आरोप न्यायालय में साबित हो गए है। उप निरीक्षक पीसी मेलकानी ने सोनू भट्ट को चरस के साथ पकड़ा था विवेचना के बाद मामला जिला सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत में प्रस्तुत किया गया। जिला सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को इस मामले में अपना निर्णय दिया उन्होंने सोनू भट्ट को 7 वर्ष के कठोर कारावास और ₹80000 अर्थ दंड की सजा सुनाई। अर्थ दंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। इस मामले में पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत और अभियोजन अधिकारी राकेश चंद्र ने की।

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