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पिथौरागढ़। जिला मुख्यालय के नजदीकी दिंगास गांव में पति का गुप्तांग काटकर हत्या कर देने वाली पत्नी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पंत के मुताबिक फरवरी 2022 में दिंगास गांव निवासी सुनीता देवी ने अपने पति जितेंद्र राम की हत्या कर दी थी। हत्या में प्रयुक्त ब्लेड और रस्सिया राजस्व पुलिस ने बरामद की थी, मामला सत्र न्यायालय में चला। सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सुनीता देवी को धारा 302 और 201 का दोषी पाया। धारा 302 के तहत उसे आजीवन कारावास और ₹50000 अर्थ दंड तथा धारा 201 के तहत 7 वर्ष और ₹20000 अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है। मुकदमे की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रेम भंडारी ने की।