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पिथौरागढ़। पोक्सो अधिनियम के मामले में पुलिस ने जिस आरोपी को बालिग बताया था वह न्यायालय में नाबालिक साबित हो गया है। विशेष सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को किशोर न्याय बोर्ड को भेजने के आदेश दिए है।बचाव पक्ष की वकील आशीष हावर्ड ने बताया कि अभियुक्त को पुलिस ने 19 वर्ष का बताया था। इस मामले में नेपाल की ओर से जारी जन्म प्रमाण पत्र जन्म पंजीकरण रजिस्टर सहित कई प्रमाण न्यायालय में पेश किए गए। विशेष सत्र न्यायाधीश ने इन साक्ष्य को पर्याप्त माना। इसके अलावा विशेष सत्र न्यायाधीश ने दिल्ली उच्च न्यायालय की एक नजीर को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त की आयु 16 वर्ष मानी। विशेष सत्र न्यायाधीश ने मामला किशोर न्याय बोर्ड को भेजने के आदेश दिए हैं।

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