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पिथौरागढ़। राजनीतिक दल, उम्मीदवार या कोई अन्य व्यक्ति मतदान के दिन या मतदान से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में कोई भी विज्ञापन प्रकाशित करता है तो इसके लिए एमसीएमसी कमेटी से अनुमति लेनी जरूरी होगी। एमसीएमसी के नोडल अधिकारी नंदन कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग ने इस आशय के दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि विज्ञापन जारी करने से पूर्व अनुमति लेने के साथ ही इसका प्रमाणन भी करा ले।

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