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पिथौरागढ़। शेयर मार्केट के नाम पर पूर्व सैनिक से धोखाधड़ी करने वाले ललित पुनेठा की अपील सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। निचली अदालत द्वारा ललित पुनेठा को धारा 420 और 120 बी के तहत सुनाई गई सजा को सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने शुक्रवार को पुष्ट कर दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पंत ने बताया कि ललित पुनेठा ने हरीश जोशी उनकी पत्नी और उनकी बहन से करीब 19 लाख रुपए की धनराशि ठग ली थी। मांगने पर धनराशि लौट के स्थान पर उन्हें धमकाया गया। इस मामले में निचली अदालत ने उसे 5 वर्ष के कारावास और 5.10 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई थी। धारा 120 बी के तहत भी उसे दंडित किया गया था। सत्र न्यायाधीश ने इन सजाओं को बरकरार रखते हुए ललित पुनेठा की अपील को खारिज कर दिया है।

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