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पिथौरागढ़। नाबालिक का शारीरिक शोषण करने वाले युवक को न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और 75000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस मीडिया सेल के मुताबिक सौरभ पुरोहित निवासी मटई जिला चमोली पिथौरागढ की एक नाबालिक लड़की को भगाकर ले गया और उसका शारीरिक शोषण किया इस मामले में थल थाने में पोक्सो एक्ट और विभिन्न धाराओं में मुकदमा कायम किया गया। मामला न्यायालय के समक्ष रखा गया। विशेष सत्र न्यायाधीश पोस्को ने सौरभ पुरोहित को दोष सिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 75000 अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थ दंड अदा नहीं करने पर उसे 3 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक पोक्सो प्रेम सिंह भंडारी ने पैरवी की।