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पिथौरागढ़। विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान के दिन धारचूला के सिर्खा गांव में एक युवक की हत्या के मामले में चार लोगों को न्यायालय ने आजीवन कारावास और ₹50000 अर्थ दंड की सजा सुनाई है। 15 फरवरी 2017 को सौरव घुनियाल और उसके साथी मतदान कर वापस लौट रहे थे ।इसी दौरान गांव के समीप एक दुकान पर जमा जमन सिंह, प्रकाश सिंह संजय राम और वीरलाल ने सौरव घुनियाल और उसके साथियों पर पत्थरों से हमला कर दिया सौरभ घुनियाल और जगदीश घुनियाल घायल हो गए। सौरभ के साथी उसे घर ले गए पैदल रास्ता और अंधेरा हो जाने के कारण सौरव को अस्पताल नहीं लाया जा सका अगले रोज उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में अरविंद घुनियाल की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने सभी पक्षों को सुनने के बाद शनिवार को अपना निर्णय दिया। उन्होंने जमन सिंह, प्रकाश सिंह, संजय राम और वीरलाल को आजीवन कारावास और ₹50000 अर्थ दंड की सजा सुनाई। आरोपियों को अन्य धारों में भी दंडित किया गया है।

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