न्यूज़ इंडो नेपाल
पिथौरागढ़। थानाध्यक्ष गंगोलीहाट मंगल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चैकिंग के दौरान एक मकान में बाहरी व्यक्ति, मजदूरों को बिना सत्यापन के किराये पर रखने पर मकान मालिक दीपक सिंह बिष्ट निवासी सेरागाड़ा का धारा 83 पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत 10,000 रुपये का चालान किया। चालानी रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित की गयी। पुलिस ने मकान मालिकों से किराएदार और बाहरी लोगों का सत्यापन कराने को कहा है।