न्यूज़ इंडो नेपाल

पिथौरागढ़। जून 2022 में क्षेत्र के ही एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने वाले दो लोगों पर लगाए गए आरोप न्यायालय में साबित हो गए है।न्यायालय दोनों को दो-दो वर्ष के कारावास और ₹1000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। दो अन्य धाराओं में भी अभियुक्तों को दंडित किया गया है।अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार कंथगांव निवासी कोमल सिंह जून 2020 में अपने घर को जा रहा था । सांय पांच गोगना के समीप जगत सिंह और भूपेंद्र सिंह ने उसे रोक लिया दोनों ने उसके साथ गाली गलौज की और उसके सिर में बीयर की बोतल मार दी जिससे वह घायल हो गया, उसे पिथौरागढ़ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। कोमल सिंह की रिपोर्ट पर राजस्व पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद मामला मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रस्तुत किया गया। शनिवार को मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद जगत सिंह और भूपेंद्र सिंह को धारा 325 504 और 506 के तहत दोषी पाया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों को धारा 325 के तहत दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास एक-एक हजार के अर्थ दंड की सजा सुनाई। अर्थ दंड अदा नहीं करने पर दोनों को 15- 15 दिन का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। अभियुक्तों को धारा 504 के तहत एक-एक वर्ष और धारा 506 के तहत दो दो वर्ष की सजा दी गई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

error: Content is protected !!