एन आई एन,

पिथौरागढ़। खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक्सपायरी खाद्य पदार्थ बेचने और बिना खाद्य पंजीकरण के प्रतिष्ठान संचालित करने पर दो कारोबारियों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

खाद्य सुरक्षा विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर आर के शर्मा के अनुसार देवलथल स्थित आन सिंह के जनरल स्टोर में एक्सपायरी खाद्य पदार्थ बेचने की शिकायत सही पाए जाने पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

वहीं, चंडाक रोड स्थित गुरु भोजनालय के संचालक ओम पांडे पर खाद्य पंजीकरण प्रमाणपत्र के बिना प्रतिष्ठान चलाने पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। दोनों मामलों में अपर जिलाधिकारी के न्यायालय ने सुनवाई के बाद 11 सितंबर को आदेश जारी किए।







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