एन आई एन,
पिथौरागढ़। दहेज हत्या के एक मामले में न्यायालय सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़ ने अभियुक्त हरीश सिंह रावत निवासी लोहाकोट, देवलथल को सात साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले में पांच फरवरी 2018 को मृतका के पिता की तहरीर पर थाना थल में पति के खिलाफ प्रताड़ित कर हत्या करने के आरोप में धारा 304बी और 498ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक शेखर चंद्र सुयाल ने विवेचना के बाद 30 मार्च 2018 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र आर्या ने पैरवी की। सुनवाई के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।