एन आई एन,
पिथौरागढ़। सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी ने आधार मल्टीपल फंड निधि लिमिटेड से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में एमडी अभय श्रीवास्तव और सीएमडी दीपिका श्रीवास्तव को दोषी ठहराया है। अदालत ने दोनों को धारा 406 में तीन वर्ष तथा धारा 420 और उत्तराखंड जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम की धारा 3 में छह-छह वर्ष के कारावास और संबंधित धाराओं में 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
कंपनी ने अधिक लाभ का प्रलोभन देकर लोगों से धन जमा कराया और बाद में धनराशि वापस नहीं की। मामले में कुल 18 गवाहों को परीक्षित कराया गया। इस मामले में पैरवी शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत ने की।