एन आई एन,

पिथौरागढ़। चरस तस्करी के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषसिद्ध पाते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोनों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पुलिस के अनुसार 14 फरवरी 2021 को एसओजी और कनालीछीना थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने क्षेत्र में बाइक सवार सुरेंद्र सिंह निवासी दुर्लेख, जौरासी और लाल सिंह निवासी लीमाभाट, पिथौरागढ़ को गिरफ्तार किया था। उनके कब्जे से पन्नी में 1 किलो 262 ग्राम चरस बरामद हुई थी। मामले में पुलिस ने विवेचना पूरी कर 18 मई 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

मामले में सहायक निदेशक अभियोजन राकेश चंद्र ने पैरवी की। विशेष सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़ धनंजय चतुर्वेदी की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई। पुलिस ने इसे नशा तस्करी के खिलाफ अभियान में महत्वपूर्ण न्यायिक सफलता बताया है।







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