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पिथौरागढ़! जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में शनिवार को कलेक्ट्रेट में लैंगिक उत्पीड़न निवारण पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्राधिकरण सचिव मंजू देवी ने लैंगिक उत्पीड़न के लिए बनाए गए पाश एक्ट की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर उत्पीड़न के मामलों की शिकायत आंतरिक शिकायत समिति में दर्ज की जा सकती है। समिति को सिविल कोर्ट के बराबर अधिकार प्राप्त हैं। कार्यशाला में अपर जिला अधिकारी शिवकुमार बरनवाल सहित तमाम कर्मचारी मौजूद रहे।

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