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पिथौरागढ़। नवंबर 2020 में नाचनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत 4 किलो 900 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए एक युवक विजयपाल सिंह उर्फ विक्की को जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने 15 वर्ष के कठोर कारावास और डेढ़ लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर युवक को 5 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में पुलिस ने एक अन्य व्यक्ति गंगा सिंह को भी आरोपी बनाया था। जिस पर न्यायालय में आरोप साबित नहीं हुआ। न्यायालय ने उसे दोषमुक्त कर दिया। इस मामले में पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत और सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रेम भंडारी ने की।