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पिथौरागढ़। हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने पिथौरागढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए पांच सप्ताह में टेंडर निकालकर प्रक्रिया शुरू करने के आदेश सरकार को दिये है। इंजीनियरिंग कॉलेज का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है सरकार ने मढधूरा में 14 करोड़ की लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण कराया है। कुछ समय यहां कक्षायें भी चली लेकिन पिछले हिस्से में भूस्खलन के चलते इंजीनियरिंग कॉलेज को जीआईसी में शिफ्ट कर दिया गया। जीआईसी में इंजीनियरिंग कॉलेज के पक्के निर्माण के लिए 60 नाली भूमि लिए जाने का क्षेत्र वासियों ने विरोध कर दिया था। इसके बाद से मामला न्यायालय में चल रहा है।